हिरासत में युवक की मौत, परिवार ने पुलिस पर लगाया टॉर्चर का आरोप - indianmedianews

indianmedianews.com

RECENT NEWS

हिरासत में युवक की मौत, परिवार ने पुलिस पर लगाया टॉर्चर का आरोप


शिवगंगा (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के मनमदुरई में एक रिमांड कैदी की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद तनाव फैल गया है. उसके परिवार का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसे टॉर्चर किया.

मृतक की पहचान 26 वर्षीय आकाश डेलिसन के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि उसे इलाके में हाल ही में हुए एक मारपीट के मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आकाश और अन्य कथित तौर पर जीवन नगर के जयकुमार और अधनूर के अझगर पर हमले में शामिल थे.

खबर है कि कुछ दिन पहले मनमदुरई में रेलवे कॉलोनी इलाके के पास हमलावरों ने दोनों पर हथियारों से हमला किया था. घटना के बाद, मनमदुरई पुलिस ने केस दर्ज किया और आकाश और एक अन्य संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आकाश ने मेलापसलाई ओवरब्रिज से छलांग लगा दी और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया.

शुरू में उनका इलाज मनमदुरई सरकारी अस्पताल में हुआ और बाद में उन्हें शिवगंगा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से आगे के इलाज के लिए उन्हें मदुरई के सरकारी राजाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान देर रात उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और इलाज के बावजूद उसकी मौत हो गई. हालांकि, आकाश के परिवार ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान मनमदुरई पुलिस द्वारा हिरासत में टॉर्चर किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई. मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के वकील हेनरी टिफाग्ने ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट को इस मामले का खुद संज्ञान लेना चाहिए.

अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, “थिरुप्पुवनम के पास मनमदुरई पुलिस स्टेशन में हिरासत में मौत. आकाश डेलिसन, एक 26 साल के दलित युवक को कथित तौर पर तिरुपुवनम के पुलिस इंस्पेक्टर ने मनमदुरई पुलिस स्टेशन में पीटा और टॉर्चर किया, जिससे उसकी मौत हो गई.” उन्होंने आगे कहा, “युवक को 7 मार्च 2026 को रिमांड पर लिया गया था, और आज सुबह (8 मार्च 2026) मदुरै गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई.”

जेएएटी की मांग है कि पोस्टमॉर्टम “संतोष बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मदुरै” फैसले की गाइडलाइंस के हिसाब से किया जाए और हाई कोर्ट इस मामले पर खुद संज्ञान ले.

bigsoftcompany

RECENT POSTS

CATEGORIES

Copyright indianmedianews.com