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महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम…मिलेगी दोगुनी मजदूरी और सुरक्षा का कवच


UP News: उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए घर से ऑफिस तक हर एक लेवल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे.

नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूरी दी थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है. नए प्रावधानों के तहत महिलाओं को एक लिखित सहमति के बाद अब शाम को 7 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति है. लेकिन लिखित सहमति पत्र प्रदेश के श्रम विभाग से पंजीकृत कराना आवश्यक होगा.

सुरक्षा के लिए किए गए हैं इंतजाम

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाओं के साथ-साथ CCTV निगरानी और सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति को अनिवार्य किया है. सरकार के इस निर्णय के बाद महिला कर्मचारी खुद की इच्छा से 6 घंटे तक बिना किसी अंतराल के काम कर सकती हैं.

ओवरटाइम भी बढ़ाया गया

जनसंपर्क की तरफ से जारी बयान में महिलाओं के लिए ओवरटाइम की भी लिमिट बढ़ा दी गई है. यह लिमिट 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही तय कर दी गई है. इसके साथ ही महिलाओं को कारखानों और खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में भी काम करने का अवसर मिलेगा.

29 श्रेणियों के उद्योगों में काम करने की अनुमति

सरकार ने सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में महिलाओं को काम करने की अनुमति दी है. इससे पहले महिलाएं सिर्फ 12 खतरनाक श्रेणी वाले काम कर पाती थीं. योगी सरकार ने ये फैसला औद्योगिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए लिया है.

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